डॉक्टरों पर लगी व्यवसायिक लाइंसेंस शुल्क पर लगी रोक, नगर निगम से मांगा 6 हफ़्तों में जवाब
कोटद्वार। 12 सिंतबर को माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने कोटद्वार नगर निगम द्वारा लगाए गए व्यावसायिक लाइसेंस उपविधि 2019 के खिलाफ आए कोटद्वार क्षेत्र के 30 निजी ऐलो पैथी डॉक्टर (M. B. B.5 4 B.0.5) द्वारा दायर याचिका में सुनवाई के बाद कोटद्वार नगर निगम द्वारा डाक्टरों पर व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क लगाने पर अगली तारिक (Date) तक रोक लगा दी है।
साथ ही नगर निगम कोटद्वार से 6 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. पी. नौटियाल और अधिवक्ता तेजस अग्रवाल द्वारा उच्च न्यायालय की पैरवी करी गयी थी जिसकी अगली सुनवाई फरवरी 2023 में होगी,