क्लीनिक संचालक की हत्या के मामले में पत्नी समेत चार दोषी सिद्ध
कोटद्वार। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने कालागढ़ में जुलाई वर्ष 2017 में हुए क्लीनिक संचालक सुनील हत्याकांड में उनकी पत्नी समेत चार लोगों को दोषी पाया।
मामले में पत्नी ने प्रेमी संग साजिश चकर बदमाशों से पति की हत्या करवाई थी। सजा चार अक्तूबर को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने जमानत पर चल रहे तीन हत्यारोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए उन्हें पौड़ी जेल भेज दिया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत और अधिवक्ता, अनूप खंतवाल ने बताया कि यह मामला कालागढ़ थाने की नईकालोनी का है। 18 जुलाई, 2017 की रात अज्ञात लोगों ने कमरे में सो रहे क्लीनिक संचालक सुनील कुमार सैनी की गला रेत कर हत्या कर दी थी।उन्होने आगे बताया कि साक्ष्य और काल डिटेल के आधार पर मृतक की पत्नी नीतू सिंह समेत चारों को हत्या व हत्या के षड्यंत्र के आरोप में दोषी पाया है। इस मामले में सुंदरलाल घटना के बाद से ही जेल में है, जबकि जमानत पर चल रही मृतक की पत्नी नीतू सिंह, अंकित और । सुखवीर को कोर्ट ने बुधवार को अभिरक्षा में लेते हुए पौड़ी जेल भिजवा दिया है। सजा चार अक्तूबर को सनाई जाएगी।