बड़ी खबर: गृह मंत्रालय ने देश भर में दी दुकानें खोलने की इजाजत, रखी ये शर्तें..

 बड़ी खबर: गृह मंत्रालय ने देश भर में दी दुकानें खोलने की इजाजत, रखी ये शर्तें..

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए राहत की खबर है। शनिवार से देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी। हालांकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी हैं। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया कि ये आदेश ग्रीन जोन वाले इलाकों के लिए है। वो इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट (कोरोना संक्रमित इलाकों में) घोषित किया गया है ,वहां ये आदेश लागू नहीं होंगे।

गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी है
यानी वो दुकानें जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इस इजाजत के साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं।

शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को भी निभाना होगा।

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हालांकि, शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल इत्यादि को भी खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई है।

क्या खुलेगा आज से-

  • संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानें, जिसमें नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर आवासीय परिसरों और बाजार परिसरों में दुकानें शामिल हैं, को खोलने की अनुमति होगी।
  • आवासीय क्षेत्रों और बाजारों में सभी दुकानें खुली रहेंगी।
  • ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी पंजीकृत दुकानें और बाजार खुल सकते हैं। शहरों में, केवल आवासीय दुकानें खुल सकती हैं।
  • नाई की दुकानें केवल खुल सकती हैं, अगर यह बाजार के बीच में नहीं है।
  • आवासीय परिसरों में स्टैंडअलोन दर्जी की दुकानें खुल सकती हैं।
  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर पंजीकृत बाजारों में दुकानें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही खुल सकती हैं।
  • शहरी क्षेत्रों में, गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे आवासीय क्षेत्रों में हों।

क्या रहेगा पूरी तरह बंद-

  • मॉल और सिनेमाघर।
  • दुकानों के कॉम्पलैक्स।
  • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर बहु-ब्रांड और एकल-ब्रांड मॉल में दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड मॉल में दुकानें।
  • जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और सभागार, शराब की दुकानें।

वहीं ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 23,452 तक पहुंच गई है। जबकि 723 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,814 मरीज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब भी देश मे कोरोना के 17,915 सक्रिय मामले हैं।

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