पार्षद कुलदीप कांबोज की जमानत याचिका खारिज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने की सुनवाई

 पार्षद कुलदीप कांबोज की जमानत याचिका खारिज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने की सुनवाई

कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी की अदालत ने नगर निगम में हुए लाखों रुपये के घोटाले और गबन के आरोपी पार्षद कुलदीप कांबोज की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया।

शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत ने बताया कि तत्कालीन नगर आयुक्त केएस नेगी की ओर से फर्जी चेक व वाउचर से नगर निगम के खाते से 23.89 लाख रुपये निकालने के मामले में गत 14 अक्तूबर को कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई थी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद गत 8 दिसंबर को पार्षद कुलदीप कांबोज और महिला ठेकेदार सुमिता देवी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी गबन से संबंधित इस मामले को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका खारिज के पक्ष में दलील दी। उधर, याचिकाकर्ता कुलदीप कांबोज के अधिवक्ता प्रवेश रावत ने बताया कि गत 13 दिसंबर को जमानत याचिका अदालत में दाखिल की गई थी। प्रार्थनापत्र में कुलदीप का कहना था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में भी उनका नाम नहीं है। वह रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। अदालत ने मामले को सरकारी विभाग में पैसे के लेन-देन से जुड़ा बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share
error: Content is protected !!