माँ की हत्या के मामले में सौतेले बेटे, साली और उसके पति को आजीवन कारावास

कोटद्वार। कोटद्वार की अदालत ने महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए गए उसके सौतेले बेटे, उसकी साली और साली के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खुमरा बस्ती, आमपड़ाव निवासी शाहिदा (45) पत्नी स्वर्गीय खलील पर उसके सौतेले बेटे अशरफ ने चाकू से हमला कर दिया था। हमले में शाहिदा गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए बेस अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
मामले में मृतका के छोटे बेटे मोहम्मद आजाद ने कोतवाली में तहरीर देकर अशरफ, उसकी पत्नी नाजमा, अशरफ की साली नाजरा और नाजरा के पति सलीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिसमें असरफ पूर्व से जेल में है और दो आरोपीयों ने खुद को कोर्ट में पेश किया।

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